स्थानांतरण लाभ से संबन्धित नियम एवं जानकारीयां,
क्या करें क्या न करें ।
केन्द्रीय विद्यालया संगठन मे वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष सम्पन्न होती है, जिसमे कई आधार पर स्थानांतरण लाभ की भी सुविधा दी गई । आइये जानते है स्थानांतरण लाभ लेने के लिए (यदि आप हकदार है तो ) क्या क्या नियम हैं एवं किन किन नियमों एवं तथ्यों को ध्यान मे रखना आवश्यक हैं।
1) स्थानांतरण लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ की सूची :
स्थानांतरण लाभ लेने हेतु नीचे दिये गए दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक हैं :
●ट्रांसफर आर्डर
●रिलीविंग ऑर्डर
●जॉइनिंग रिपोर्ट
●लास्ट पे सर्टिफिकेट/ LPC
●यदि परिवार भी साथ में आ रहा हो तो हो सके तो डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट परिवार के सदस्यों का अवश्य ले जाएं ।
●फ्लाइट के टिकट एवं बोर्डिंग पास, ट्रेन अथवा बस का टिकट ।
●व्यक्तिगत सामान ले जाने वाले ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर RC, ड्राइविंग लाइसेंस, समान का वजन(6000 KG जरूर मेंशन करे) सामानों की सूची , ट्रांसपोर्ट कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ओरिजिनल बिल, दूरी का प्रमाण पत्र ,NEFT, RTGS IMPS के द्वारा पेमेंट का प्रूफ। पेमेंट भुगतान की प्रति ।
(कैश पेमेंट बिल्कुल भी न करें)।
Rate per KM for Personnel Claims.
Level 1-4 : 15 Rs. per KM
Level 5 : 25 Rs. per KM
Level 6 to onwards : 50 Rs. per KM
● यदि व्यक्तिगत कार को भी ट्रक से ले जा रहे हैं तब भी उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट।
ट्रांसफर टीए के क्लेम में सबसे ज्यादा झंझट पर्सनल गुड्स को ले जाने में होता है तो वहां पर विशेष सावधानी बरतें।
Click Here for Form for Travelling allowance bill for transfer benefit.
JOINING TIME
Distance between the old headquarter and the new headquarter.
- 1000 Kms or less :- 10 days (12 days where the transfer necessarily involves continuous travel by road for mote than 200 Kms.)
- More Than 1000 Kms :- 12 days (15 days where the transfer necessarily involves continuous travel by road for mote than 200 Kms.)
- More than 2000 Kms :- 15 days except in cases of travel by air for which the maximum will be 12 days.
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